Income tax return (ITR): टैक्सपेयर्स ध्यान दें! डेडलाइन बढ़ने का कर रहे हैं इंतजार तो पढ़ लें खबर एक बार, नहीं तो...
ITR date extended or not: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट भर दें. अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो इसका वेरिफिकेशन (ITR-V) करना न भूलें. क्योंकि, इसके बिना रिटर्न अधूरा है.
अगर आपने भी अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो जरूर भर दें. (Canva)
अगर आपने भी अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो जरूर भर दें. (Canva)
ITR date extended or not: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब नहीं बढ़ेगी. सरकार ने इनकार कर दिया है कि इस बार डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में अब सिर्फ आज (31 जुलाई) तक ही रिटर्न फाइल करने का मौका है. इसके बाद पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट भर दें. अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो इसका वेरिफिकेशन (ITR-V) करना न भूलें. क्योंकि, इसके बिना रिटर्न अधूरा है. वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न फाइलिंग का प्रॉसेस पूरा नहीं होता.
सरकार नहीं बढ़ाएगी डेडलाइन इस बार
ये लगातार दूसरी बार ऐसा होगा जब सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITR के आंकड़े को पार कर चुका है. इनमें से करीब 26 लाख 76 हजार ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए. आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है. हालांकि, Twitter (X) पर पिछले कुछ दिनों से लगातार Extend due date immediately ट्रेंड कर रहा है. टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि डेडलाइन को बढ़ाया जाए. 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल कर दिया है.
देना होगा 5000 रुपए का जुर्माना
टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return AY 23-24) दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 है. अगर, आपने भी अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है तो जरूर भर दें. 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने वालों को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी. अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे.
कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)?
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.
- User ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें. पासवर्ड डालें और लॉगिन करें. अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं.
- लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें. File Income Tax Return ऑप्शन सेलेक्ट करें. असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़ें.
- Online और Offline का ऑप्शन मिलेगा. इसमें Online सेलेक्ट करें. अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े.
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सेलेक्ट करें. डिविडेंड इनकम वाले ITR-2 सेलेक्ट करें. आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. फिर 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return सेलेक्ट करें.
- इस तरह से कुछ ही मिनटों में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं.
1 करोड़ लोग कर सकते हैं 31 जुलाई को रिटर्न फाइल
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आयकर विभाग को उम्मीद है कि पिछले साल आखिरी तारीख पर रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा था. लेकिन, इस बार 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में आयकर विभाग की हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रही है. हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रही है. कॉल, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए मदद की जा रही है.
रिटर्न भरने में है कन्फ्यूज यहां देखें VIDEO
09:12 AM IST